विवाह सहायता योजना : Vivah Sahayata Yojana

झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित “विवाह सहायता योजना” ( Vivah Sahayata Yojana ) एक प्रभावशाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके परिवार की बेटियों की शादी के खर्च का बोझ कम हो सके। यह 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें झारखंड के निवासियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें।

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योजना का लाभ

विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी दो बेटियों या महिला परिजनों की शादी के लिए ₹30,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि उन परिवारों को सशक्त बनाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

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योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. निवास प्रमाण पत्र: आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक: आवेदक झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JBOCWW) में पंजीकृत होना चाहिए।
  3. आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. लगातार अंशदान: श्रमिक को लगातार 5 वर्षों तक अंशदान किया होना चाहिए।
  5. विवाह की न्यूनतम आयु:
  • दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  1. लाभ की सीमा: यह योजना परिवार की अधिकतम दो बेटियों/महिला सदस्यों के लिए लागू है।

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

पंजीकरण करें:

  1. झारखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. ऊपरी दाएं कोने पर “लॉगिन” पर क्लिक करें और “यहां रजिस्टर करें” का चयन करें।
  3. पंजीकरण फॉर्म में नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें।
  4. ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल सत्यापित करें।
  5. पंजीकरण सफल होने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

आवेदन भरें:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें और “Services > BOC Scheme Benefit > Application Form” पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
  • पंजीकरण संख्या
  • आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर
  • जिला और अन्य विवरण
  1. योजना का चयन करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  2. “Submit Request” पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।
  3. आवेदन सफल होने पर एक Application ID प्रदर्शित होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन स्थिति जांचें:

  1. लॉगिन करने के बाद “Services > BOC Scheme Benefit > Application Status” पर जाएं।
  2. अपनी Application ID दर्ज करें और “Search” पर क्लिक करें।
  3. आवेदन की स्थिति देखने के बाद, अंतिम स्वीकृति के लिए प्रिंट लेकर जिला श्रम कार्यालय में जमा करें।

जरूरी दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. पंजीकृत श्रमिक और वर-वधू का आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. पहचान पत्र
  4. ई-श्रम कार्ड
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. पंजीकृत श्रमिक का बैंक खाता विवरण
  7. आय प्रमाण पत्र
  8. विवाह प्रमाण पत्र
  9. वर और वधू की आयु का प्रमाण

योजना के मुख्य प्रश्न

  1. यह योजना किस विभाग द्वारा चलाई जाती है?
    यह योजना झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित है।
  2. यह योजना राज्य प्रायोजित है या केंद्र प्रायोजित?
    यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है।
  3. योजना का लाभ किसे मिलेगा?
    यह योजना केवल झारखंड राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।

निष्कर्ष

विवाह सहायता योजना झारखंड सरकार की एक अद्वितीय पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक वरदान है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि झारखंड के श्रमिक वर्ग को सशक्त भी बनाती है। अगर आप या आपके परिवार के सदस्य पात्र हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं।

आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

आपका भविष्य उज्ज्वल हो!

 

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