मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना: जानिए कैसे पाएं ₹1000 प्रति माह

बेरोजगारी की समस्या और सरकार का कदम

आज भी देश के कई नागरिक शिक्षित होने के बावजूद रोजगार पाने में असफल हैं। इस स्थिति में उन्हें कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) शुरू की है। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें वित्तीय संकट से राहत मिल सके और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर अवसर तलाश सकें।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के फायदे

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत पात्र आवेदकों को रु. 1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता अधिकतम दो वर्षों तक दी जाती है।

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मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आवश्यक हैं:

  1. आयु सीमा: 20 से 25 वर्ष के बीच।
  2. शैक्षणिक योग्यता: बिहार राज्य के किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
  3. रोजगार स्थिति: किसी सरकारी/गैर-सरकारी (स्थायी/अस्थायी/अनुबंध) नौकरी में न हों।
  4. स्वरोजगार में संलग्न न हों।
  5. अन्य लाभ: किसी अन्य सरकारी योजना (छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या शिक्षा ऋण) का लाभ प्राप्त न किया हो।
  6. निवास: बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शर्तें

  • योजना के तहत लाभार्थियों को भाषा संचार और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का प्रशिक्षण (कौशल युवा कार्यक्रम) लेना अनिवार्य है।
  • इस प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र जमा करने के बाद ही अंतिम 5 माह का भत्ता जारी किया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं या स्वरोजगार शुरू करते हैं, तो योजना के तहत मिलने वाला भत्ता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. पंजीकरण करें

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “New Registration” पर क्लिक करें।
  • नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भरें।
  • OTP के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करें।

2. लॉगिन करें

पंजीकरण के बाद प्राप्त यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।

3. व्यक्तिगत जानकारी भरें

  • व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और डिक्लेरेशन पर साइन करें।

4. योजना का चयन करें

  • उपलब्ध योजनाओं में से “मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना” चुनें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, आवेदन की पुष्टि करें और एक PDF कॉपी डाउनलोड करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भरा हुआ सामान्य आवेदन पत्र

1. क्या अन्य राज्यों के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं, केवल बिहार के स्थायी निवासी ही पात्र हैं।

2. योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?

पात्र युवाओं को दो वर्षों तक हर महीने रु. 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

आवेदक का 12वीं पास होना अनिवार्य है।

4. कहां से आवेदन करें?

आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार की एक अनूठी पहल है जो राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कौशल विकास के जरिए रोजगार के बेहतर अवसरों की दिशा में भी प्रेरित करती है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

मुख्यमंत्रीस्वयंसहायताभत्तायोजना

BiharUnemploymentScheme

SelfHelpAllowanceBihar

BiharGovernmentSchemes

YouthEmpowermentBihar

बेरोजगारीभत्तायोजना

BiharSkilledYouthProgram

FinancialAssistanceBihar

SwayamSahayataBhatta

EmploymentSupportScheme

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